क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है? इसे समय पर रिन्यू कराएं, नहीं तो आ जाएगी पेनल्टी भरने की नौबत; जानें प्रोसेस

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बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार या कोई दूसरी गाड़ी चलाना जुर्म है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप अभी भी गाड़ी चला रहे हैं, तो यह एक गंभीर जुर्म है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ़ 20 या 40 साल की उम्र तक ही वैलिड होता है। उसके बाद लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। फिर हर 10 साल में लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है। हालांकि, अगर आप इसे रिन्यू नहीं कराते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है।

जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो क्या होता है?
कानून के मुताबिक, अगर आपके पास एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ा जाता है, तो उसे कैंसल किया जा सकता है। आपको फाइन देना पड़ सकता है। उसके बाद आपको नया लाइसेंस बनवाना होगा। आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। तय समय के बाद लाइसेंस अपने आप कैंसल हो जाता है।

लाइसेंस कितने समय तक वैलिड रहता है?
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस 20 या 40 साल की उम्र तक वैलिड होता है। 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद लाइसेंस का वैलिडेशन पीरियड घटकर 5 साल हो जाता है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो चिंता न करें, क्योंकि सरकार रिन्यूअल के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड देती है। इस एक महीने के समय में, आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज या पेनल्टी के अपना लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।

अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे रिन्यू करें?
अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करें। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज़ ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर अपना स्टेट चुनें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ़ बर्थ डालें। फिर कुछ डिटेल्स दिखाई देंगी।

फिर रिन्यूअल ऑप्शन चुनें। फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ऑनलाइन फीस पे करें और सबमिट करें। प्रोसेस पूरा होने के बाद, पेमेंट रसीद और एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लें। अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, आपको अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फोटो और डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होगी।